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बिहार में कहीं आपके मकान-दुकान की भी तो नहीं होने वाली कुर्की-जब्ती? 200 से अधिक लोगों की बनी लिस्ट..

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बिहार के मुजफ्फरपुर में नगर निगम अब उन लोगों के मकान-दुकान की कुर्की कराने की तैयारी में है जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किया.

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बिहार के मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में मकान, दुकान, होटल सहित अन्य तरह के निर्माण के बाद आवासीय व कॉमर्शियल उपयोग कर रहे ऐसे लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जो नियमित रूप से नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स चुकता नहीं कर रहे हैं. 31 मार्च के बाद नगर निगम ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने की तैयारी में है. पहले फेज में पांच लाख रुपये से अधिक टैक्स की राशि बकाया रखने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके खिलाफ नगरपालिका एक्ट के तहत संपत्ति कुर्की की कार्रवाई होगी.

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संपत्ति की खरीद-बिक्री पर भी लगेगी रोक, रडार पर 200 से अधिक लोग

कुर्की की कार्रवाई से पहले नगर निगम उक्त संपत्ति की खरीद-बिक्री पर भी रजिस्ट्री ऑफिस के माध्यम से रोक लगायेगा. इसके लिए विभिन्न वार्डों के लगभग 200 लोगों की सूची प्रारंभिक तौर पर तैयार की गयी है. नगर निगम के अनुसार, ऐसे लगभग एक हजार लोग हैं, जिनके यहां 01 लाख रुपये से अधिक का टैक्स राशि बकाया है. तहसीलदार के माध्यम से सभी को डिमांड नोटिस भेजा चुका है. लेकिन, बकाया राशि चुकता करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. इसके बाद संपत्ति कुर्की सहित अन्य तरह की कानूनी कार्रवाई की कवायद शुरू की गयी है.

हर महीने लगता है बकाया राशि पर डेढ़ प्रतिशत का जुर्माना

नगर निगम का बकाया टैक्स राशि नहीं जमा करने पर हर महीने जुर्माना लगने से टैक्स की राशि बढ़ती जा रही है. बता दें कि नगर निगम हर महीने डेढ़ प्रतिशत का जुर्माना लगाता है. जो लोग नियमित रूप से अपना टैक्स जमा करते हैं. वे चालू वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल से लेकर 30 जून तक अपना एडवांस टैक्स की राशि जमा करते हैं. तब नगर निगम उन्हें पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी देता है.

ऑनलाइन भी जमा हो रहा है प्रॉपर्टी टैक्स

शहर में जिनका मकान व जमीन है, जिसका नगर निगम से असेसमेंट के बाद होल्डिंग संख्या कायम है. वैसे लोग अगर शहर से बाहर रहते हैं. किसी कारण से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं. वे नगर निगम के अधिकृत वेबसाइट पर लॉगइन कर प्रॉपर्टी टैक्स ऑप्शन में क्लिक करते हुए अपना बकाया टैक्स की राशि जमा भी कर सकते हैं. नगर निगम चालू वित्तीय वर्ष से ही ऑनलाइन टैक्स जमा करने की व्यवस्था को लागू किये हुए हैं.

कुर्की से पहले मिलेगा 21 दिनों का समय

होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने से पहले नगर आयुक्त नोटिस जारी करेंगे. इसमें 21 दिनों का समय मिलेगा. इस बीच टैक्स जमा नहीं करते हैं, तब भवनों और मकानों को कुर्की की जायेगी. साथ ही वह व्यक्ति डिफॉल्ट घोषित किया जायेगा और वह अपनी संपत्ति भी नहीं बेच पायेगा.

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