16.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 12:50 am
16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

चुनाव की घोषणा के साथ ही रांची में आचार संहिता लागू, जुलूस व धरना-प्रदर्शन पर रोक

Advertisement

लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रांची में आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रांची में आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार और अभ्यर्थी राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं. इसके लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. वहीं, लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक वर्जित रहेगा.

- Advertisement -
  • एसडीओ ने जारी किया आदेश : सभा, जुलूस व धरना के लिए लेनी होगी अनुमति
  • लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक वर्जित रहेगा

इन कार्यों पर भी लग गया प्रतिबंध

इसके अलावा सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर व पंपलेट्स चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सड़कों पर बैनर, होर्डिंग और तोरण द्वार लगाना प्रतिबंधित है. वहीं, चुनाव प्रक्रिया खत्म होने या 60 दिनों तक (जो भी पहले हो) धारा 144 लागू रहेगी. हालांकि शादी, बारात पार्टी, शवयात्रा, हाट बाजार, मरीजों को लेकर अस्पताल जा रहे लोगों, विद्यालय या महाविद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारी व पुलिस बल पर यह लागू नहीं होगी.

Also Read : झारखंड में लोकसभा का चुनाव 13 मई से, रांची में 25 को पड़ेंगे वोट, जानें आपके यहां कब है मतदान

इन बातों का करना होगा पालन

  • बिना अनुमति के दीवार पर नारा लिखना, पोस्टर, पंपलेट्स चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा व होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित है.
  • राजनैतिक दल या संगठन, उम्मीदवार व अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी, व्हाट्सऐप, फेसबुक,ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर भावनाएं आहत करने से संबंधित कोई जानकारी अपलोड नहीं कर सकते हैं.
  • कोई भी राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे.
  • मतदाताओं को डराने, धमकाने और प्रलोभन देने का प्रयास नहीं कर सकते हैं.
  • सरकारी गेस्ट हाउस या भवन का कोई भी हिस्सा राजनीतिक गतिविधि, सभा या बैठक के लिए उपयोग नहीं कर सकेंगे.
  • कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे जाति, धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो.
  • प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों जैसे : प्लास्टिक, पॉलिथीन से बने पोस्टर और बैनर का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं कर सकते हैं.
  • राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी लाइसेंसी हथियार, तीर-धनुष, लाठी, भाला व अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे.

Also Read : झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें : किस सीट पर कब होगा चुनाव, यहां देखें एक-एक सीट की तारीख

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें