24.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 05:42 pm
24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Mukhtar Ansari: फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, 13 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

Advertisement

बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को एक और मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है. इस बार वह फर्ती तरीके से शस्त्र लेने के मामले दोषी ठहराए गए हैं.

Audio Book

ऑडियो सुनें

वाराणसी: पूर्व विधायक व बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया गया है. वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी लाइसेंस मामले में सुनवाई के बाद उन्हें दोषी करार दिया है. कोर्ट सजा 13 मार्च को सुनाएगी. बताया जा रहा है कि दोनाली बंदूक खरीदने को लिए फर्जी हस्ताक्षर करके लाइसेंस बनवाने के मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए मुख्तार को दोषी ठहराया है. वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट के जस्टिस अवनीश कुमार गौतम ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. इस मामले में 27 फरवरी को बहस पूरी हुई थी.

- Advertisement -

डीएम व एसपी के फर्जी साइन से की थी लाइसेंस की संस्तुति
गौतलब है कि मुख्तार अंसारी ने ने जून 1987 में दोनाली बंदू के लिए गाजीपुर डीएम के कार्यालय में आवेदन किया था. इसमें उन्होंने डीएम व एसपी के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति के आधार पर बंदूक का लाइसेंस लिया था. जब ये मामला खुला तो सीबीसीआईडी ने 2 दिसंबर 1990 को मुख्तार अंसारी व तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर सहित पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई थी. जांच के बाद 1997 में मुख्तार अंसारी व क्लर्क गौरी शंकर श्रीवास्तव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. सुनवाई के दौरान ही क्लर्क गौरी शंकर की मौत हो गई थी. बताया जा रहा है कि इस मामले में पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और पूर्व डीजीपी देवराज नागर के भी बयान दर्ज किए थे. उधर मुख्तार अंसारी के एडवोकेट का कहना है कि इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

तीसरा मामला है जिसमें सुनाई गई सजा
मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये तीसरा मामला है, जिसमें सजा सुनाई गई है. इससे पहले उन्हें अवधेश राय और कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकाने के मामले भी भी सजा हो चुकी है.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें