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Rreal NCP मामला: शरद पवार गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को जारी किया नोटिस

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Rreal NCP : सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए अजित पवार गुट को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि शरद पवार के समूह को पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ देने का निर्वाचन आयोग का सात फरवरी का फैसला अगले आदेश तक जारी […]

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Rreal NCP : सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए अजित पवार गुट को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि शरद पवार के समूह को पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ देने का निर्वाचन आयोग का सात फरवरी का फैसला अगले आदेश तक जारी रहेगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से मांगा जवाब

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) घोषित करने के आयोग के सात फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से जवाब मांगा.

कोर्ट ने शरद पवार को चुनाव आयोग जाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने शरद पवार को पार्टी चिन्ह के आवंटन के लिए निर्वाचन आयोग का रुख करने की अनुमति दी और आयोग को आवेदन के एक सप्ताह के अंदर समूह को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्देश दिया. शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आयोग का सात फरवरी का फैसला 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव होने तक एक अंतरिम व्यवस्था है. उन्होंने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र 26 फरवरी से शुरू होने वाला है और हमारे समूह के पास न कोई नाम और न चिन्ह होगा. शरद पवार ने कोर्ट में अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था.

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजित पवार को असली एनसीपी माना था

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 15 फरवरी को अजित पवार के नेतृत्व वाले राकांपा को ही असली एनसीपी माना था. उन्होंने कहा था कि संविधान में निहित दलबदल रोधी प्रावधानों का इस्तेमाल आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता. इससे पहले, आयोग ने सात फरवरी को अजित पवार गुट को असली NCP मानते हुए उसे पार्टी का चिन्ह ‘घड़ी’ आवंटित किया था.

अजित पवार गुट को नोटिस मिलने पर शरद गुट के नेता खुश

सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर पार्टी नेता जीतेंद्र अवहाद ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट था कि वे इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते थे. दसवीं अनुसूची स्पष्ट रूप से कहती है कि जब तक आप किसी राजनीतिक दल में विलय नहीं कर लेते, तब तक आपकी स्वतंत्र पहचान नहीं हो सकती. मेरे अनुसार, अजीत पवार का खेमा शरद पवार को नष्ट और ध्वस्त करना चाहता है. वे शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति से उखाड़ फेंकना चाहते हैं.

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