15.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 05:07 am
15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म में मुजरिम को 20 वर्ष कैद

Advertisement

घटना के बाद मृतक के पिता जमुआटांड निवासी किशुन रवानी ने बाघमारा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. जांच में पता चला कि रितेश की बसूली से हत्या कर शव को आंगन में गाड़ दिया गया है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

धनबाद : शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग का अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह के अदालत ने मुजरिम निमियाघाट निवासी प्रकाश कुमार रवानी को 20 वर्ष कैद व पंद्रह हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर 11 सितंबर 19 को धनसार थाने में दर्ज की गयी थी.

- Advertisement -

नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार : नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को अदालत ने बाघमारा थाना क्षेत्र के सोनू रवानी को दोषी करार दिया है. उसे जेल भेज दिया है. सजा पर फैसला आठ फरवरी को होगा. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर बाघमारा थाने में 11 सितंबर 2019 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 10 सितंबर 2019 को तीन बजे नाबालिग अपने घर से निकली और शाम तक वापस नहीं आयी. परिजनों ने खोजबीन शुरू की, तो पता चला कि सोनू रवानी शादी की नीयत से उसे कही भगा कर ले गया है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है.

रितेश रवानी हत्याकांड में दो सहोदर भाई दोषी करार

रितेश कुमार रवानी उर्फ दीपू का अपहरण कर लोहे की बसुली से मार कर उसकी हत्या करने व शव को छिपाने के मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने बाघमारा थाना क्षेत्र के जमुआ टांड़ निवासी शुभम कुमार उर्फ शुभम कुमार दास व उसके सहोदर भाई सत्यम कुमार को दोषी करार दिया है. उन्हें जेल भेज दिया गया है. अदालत सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 8 फरवरी निर्धारित की है. घटना के बाद मृतक के पिता जमुआटांड निवासी किशुन रवानी ने बाघमारा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. जांच में पता चला कि रितेश की बसूली से हत्या कर शव को आंगन में गाड़ दिया गया है.

Also Read: धनबाद : दोनों तालाबों का बहा दिया गया पानी, अब तक नहीं निकाली गयी गाद

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें