27.1 C
Ranchi
Wednesday, February 12, 2025 | 12:38 pm
27.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

आरक्षण पर झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला, देखें VIDEO

Advertisement

आरक्षण संबंधित एक याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने एक महिला को जेपीएससी में आरक्षण का हकदार नहीं बताया, क्योंकि वह दूसरे राज्य की रहने वाली है. अदालत ने क्या कहा और पूरा मामला क्या है सुनिए-

Audio Book

ऑडियो सुनें

झारखंड हाइकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है, उसे उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा. आरक्षित श्रेणी की किसी महिला की शादी यदि दूसरे राज्य में हुई है, तो उसे दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस संबंध में रीना राणा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया है. याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2016 में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. नियुक्ति प्रक्रिया में प्रार्थी रीना राणा भी शामिल हुई थी. उन्होंने अपने पति के जाति प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का दावा किया था, लेकिन जेपीएससी ने आरक्षण का लाभ देने से इंकार कर दिया था. इसके बाद प्रार्थी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कहा गया कि प्रार्थी का जन्म बिहार में हुआ है और वह वहां की निवासी है. इसलिए उसे झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है. जबकि प्रार्थी का कहना है कि उनकी शादी झारखंड में हुई है, उनके पति झारखंड में आरक्षित श्रेणी में आते हैं. इस कारण वह झारखंड में भी आरक्षण की हकदार है. पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई महिला बिहार में या किसी दूसरे राज्य में आरक्षित श्रेणी में आती है, लेकिन उसकी शादी झारखंड में हुई है, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें