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राजस्थान विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट, इन्हें मिला टिकट

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Rajasthan Election 2023 : राजस्थान के लिए पिछली तीन सूची के जरिये 95 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है. इस चौथी सूची के साथ अब तक पार्टी द्वारा कुल 151 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं. राज्य की 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना तीन दिसंबर को होगी.

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Rajasthan Election 2023 : कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 56 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है. चौथी लिस्ट में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह का नाम भी शामिल किया गया है. पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, वल्लभ को उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है. जबकि, मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर जिले के सिवाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है.

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151 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है कांग्रेस

इससे पहले कांग्रेस राजस्थान के लिए पिछली तीन सूची के जरिये 95 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है. इस चौथी सूची के साथ अब तक पार्टी द्वारा कुल 151 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं. राज्य की 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना तीन दिसंबर को होगी.

भाषा इनपुट से साभार

चुनाव को लेकर आयोग सख्त

एक तरफ राजस्थान में चुनाव को लेकर सियासी दल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं. तो वहीं, पांच राज्यों में होने जा विधानसभा चुनावों के को लेकर चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर दी है. आयोग ने कहा है कि सात नवंबर सुबह सात बजे से लेकर 30 नवंबर शाम साढ़े छह बजे तक एग्जिट पोल करने, उसके प्रकाशन और प्रचार पर पाबंदी लगी रहेगी. छत्तीसगढ़ में दो चरणों में, सात नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होगा. वहीं मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में क्रमश: सात नवंबर, 17 नवंबर, 25 नवंबर और 30 नवंबर को मतदान होगा.

चुनावी कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है. आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और नगालैंड में विधानसभा उपचुनाव को लेकर 7 नवंबर, 2023 को सुबह सात बजे से लेकर 30 नवंबर 2023 शाम साढ़े छह बजे के बीच की अवधि को उस अवधि के रूप में अधिसूचित किया, जिस दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल करना, उसका प्रकाशन या प्रचार करना निषिद्ध रहेगा.

भाषा इनपुट से साभार

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