15.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 08:44 am
15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

बेतिया में ट्रैफिक नियम तोड़नेवालों की अब खैर नहीं, कटने लगा पेंडिंग चालान

Advertisement

यदि वाहन स्वामी 60 दिन के भीतर में जुर्माना की राशि परिवहन कार्यालय में जाकर नहीं जमा करता है, तो वाहन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जायेगा. अब वाहन स्वामी को अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आदि अपडेट रखना होगा.

Audio Book

ऑडियो सुनें

बेतिया. यदि आप बेतिया शहर में यातायात नियमों का पालन किये बिना अपना वाहन चला रहे हैं तो आपको जुर्माने की राशि अदा करनी होगी. भले हीं आपका वाहन कोई दूसरा हीं क्यों न चला रहा हो उसने अगर वाहन चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है तो जुर्माना आपको ही चुकाना होगा. अब बेतिया शहर में भी हैंड हैंडलिंग मशीन से पेडिंग चालान काटने की व्यवस्था शुरु कर दी गयी है. यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवालों का चालान काटा जा रहा है. यदि वाहन स्वामी 60 दिन के भीतर में जुर्माना की राशि परिवहन कार्यालय में जाकर नहीं जमा करता है, तो वाहन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जायेगा. अब वाहन स्वामी को अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आदि अपडेट रखना होगा.

- Advertisement -

Also Read: बिहार के सात जिलों में कम हो रही है पानी की उपलब्धता, पुराने जलस्रोतों को सरकार करेगी पुनर्जिवित

वाहनों को थानों में रोक कर रखने के झंझट से मुक्ति

पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश के निर्देश के बाद पुलिस पदाधिकारी वाहनों का पेंडिंग चालान काटना शुरू कर दिए हैं. जिले में इसकी शुरुआत हो गई है. पेंडिंग चालान काटने की शुरुआत होने से वाहनों को थानों में रोक कर रखने के झंझट से मुक्ति भी मिल गई है. नई नियम के तहत वाहन पकड़े जाने पर कागजात के कमी के अनुसार पुलिस ऑनलाइन पेंडिंग चालान काटकर चालकों को दे देती है. उसके वाहन को छोड़ दिया जाता है. चालक बाद में चालान की रकम डीटीओ ऑफिस में जमा करते हैं.

60 दिनों के अंदर जमा करनी होगी जुर्माना की राशि

यातायात प्रभारी मदनलाल गुप्ता ने बताया कि एसपी के आदेश के आलोक में पेंडिंग चालान काटने की शुरुआत हो गई है. उन्होंने कहा कि कई बार वाहन पकड़े जाने और चालान काटने के बाद चालक के पास जुर्माना की राशि नहीं होने की स्थिति में वाहनों को रोक कर रखना पड़ता था. जिससे चालकों के साथ पुलिस को भी परेशानी होती थी. वाहन रोक कर रखे जाने से चालक को आगे की यात्रा करने में असुविधा होती थी, लेकिन पेंडिंग चालान काटने की सुविधा हो जाने से इन सब परेशानियों से मुक्ति मिल गई है. चालान कटाकर चालक अपनी वाहन लेकर जा सकते हैं. इस नियम से उन्हें 60 दिनों के अंदर जुर्माना की राशि जमा करने की सुविधा मिल जाती है.

Also Read: नीतीश कुमार ने किया विधानसभा प्रभारियों की टीम को भंग, अब इस फॉर्मूले से होगा गठन

डीटीओ कार्यालय में जमा करना होगा जुर्माना

पेंडिंग चालान का जुर्माना जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होता है. बाइक पर ट्रिपल लोडिंग, हेलमेट नहीं पहनने, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने और पकड़े जाने पर पुलिस पेंडिंग चालान काट रही है. यातायात प्रभारी ने बताया कि पेंडिंग चालान काटने के समय गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज किया जाता है. अगर चालक चालान की रकम जमा नहीं करें तो ऑनलाइन जांच करने पर उक्त रजिस्ट्रेशन नंबर पर चालान की रकम बकाया दिखाता रहता है. दूसरी बार पकड़े जाने पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज किया जाता है, पिछला बकाया भी दिखने लगता है. अगर इसके बाद भी चालक चालान की जुर्माना राशि जमा नहीं करें तो तीसरी बार पकड़े जाने पर पुलिस वाहन जब्त कर लेती है.

डीटीओ कार्यालय से जाता है नोटिस

डीटीओ कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि पेंडिंग चालान काटे जाने के बाद संबंधित वाहन चालकों के घर डीटीओ कार्यालय से नोटिस भी भेजा जाता है. इसके बाद भी अगर कोई चालान की रकम जमा नहीं कर तो, जब भी वह उक्त वाहन से संबंधित किसी काम के लिए डीटीओ कार्यालय में जाएगा तो जुर्माना की राशि जमा करने के बाद ही काम हो सकेगा. इसके अलावा भी पुलिस के पास जुर्माना वसूल करने के कई तरीके हैं. डीटीओ कार्यालय से संबंधित थाने के पुलिस को सूचना कर वाहन जब्त किया जा सकता है. मोटर यान निरीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि पेडिंग चालान कटने की स्थिति में जुर्माना वाहन स्वामी को भरना होता है. यदि उनके द्वारा ससमय चालान की राशि जमा नहीं की जाती है तो एक समय सीमा के बाद उनके विरुद्ध सुसंगत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें