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झारखंड में बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठान होंगे सील, वाटर टैक्स नहीं देने पर केस

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झारखंड में नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया है. नगर निकायों में बकाया होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर होल्डिंगधारक के खातों को फ्रीज कर दिया जायेगा. बकाया होल्डिंग टैक्स, जल कर व ट्रेड लाइसेंस बनवाने या नवीकरण कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय है.

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Jharkhand News: झारखंड के नगर निकायों में बकाया होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर होल्डिंगधारक के खातों को फ्रीज कर दिया जायेगा. वहीं, वाटर टैक्स नहीं चुकानेवालों पर सर्टिफिकेट केस कर वसूली की जायेगी. जबकि, बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय करने या लाइसेंस का नवीकरण नहीं करानेवाले प्रतिष्ठानों को भी सील किया जायेगा. नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को इससे संबंधित निर्देश दिया है. बकाया होल्डिंग टैक्स, जल कर व ट्रेड लाइसेंस बनवाने या नवीकरण कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है.

30 सितंबर तक की इस अवधि में होल्डिंग का स्वनिर्धारण प्रपत्र (सैफ) जमा करना एवं आवासीय व व्यवसायिक मकानों व प्रतिष्ठानों का बकाया होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस व जल कर भुगतान करना अनिवार्य है. नगर निगम में ऑनलाइन या ऑफलाइन और नगर पंचायतों में जनसुविधा केंद्र या जनसुविधा केंद्र के तहसीलदार के पास बकाया कर जमा कराया जा सकता है.

नगर विकास विभाग ने नगर निकाय क्षेत्र में अवैध रूप से बनाये गये मकानों का अविलंब नक्शा पास कराना सुनिश्चित कराने का निर्देश भी निकायों को दिया है. बिना नक्शा पास कराये निर्माण करानेवालों के खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है. निकायों को होल्डिंग टैक्स में किसी प्रकार की त्रुटि या टैक्स से संबंधित अन्य लंबित मामलों के लिए जन सुविधा केंद्र में होल्डिंग टैक्स की राशि जमा करते हुए सुधार कराने का निर्देश भी दिया गया है.

  • नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को दिया है निर्देश

  • नगर निकायों में बकाया होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर होल्डिंगधारक के खातों को फ्रीज कर दिया जायेगा

  • बकाया होल्डिंग टैक्स, जल कर व ट्रेड लाइसेंस बनवाने या नवीकरण कराने के लिए 30 सितंबर तक का है समय

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