22.1 C
Ranchi
Thursday, February 13, 2025 | 01:08 pm
22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं लागू हो पाएगा महिला कोटा बिल?

Advertisement

बिल में फिलहाल 15 साल के लिए कोटे का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा. हालांकि मौजूदा नियमों के अनुसार, महिला आरक्षण बिल देश में Delimitation Exercise के पूरा होने के बाद ही प्रभावी हो पाएगा.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Nari Shakti Vandan Adhiniyam पहला बिल है, जो संसद के नए भवन Central Vista में मंगलवार को पेश हुआ. कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तीकरण से संबंधित बिल है और इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की मौजूदा संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी. इसके पारित होने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी.

बिल में फिलहाल 15 साल के लिए कोटे का प्रावधान

बिल में फिलहाल 15 साल के लिए कोटे का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा. हालांकि मौजूदा नियमों के अनुसार, महिला आरक्षण बिल देश में Delimitation Exercise के पूरा होने के बाद ही प्रभावी हो पाएगा. जानकारों की मानें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बिल को लागू कर पाना मुमकिन नहीं लग रहा. क्योंकि चुनाव आयोग के Delimitation नियम के मुताबिक अगला परिसीमन 2026 में जनगणना के बाद ही हो पाएगा. इसके मायने हैं कि बिल 2027 में ही कानून का रूप ले सकेगा.

महिला आरक्षण बिल 2029 में हो पाएगा प्रभावी

कुछ मीडिया रिपोट्र्स में कहा गया है कि इस हिसाब से महिला आरक्षण बिल 2029 के लोकसभा चुनाव में ही प्रभावी हो पाएगा. इस बिल के लागू होने से लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी. कानून मंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट हर परिसीमन के बाद बदलेगी. बता दें कि इस बिल को पहली बार 2010 में राज्यसभा में पास किया गया था. लेकिन इसे लोकसभा में किन्ही कारणों से पेश नहीं किया जा सका और यह पारित नहीं हो पाया.

Also Read: Women Reservation Bill: 27 साल बाद महिलाओं को हक का मौका, जानें महिला आरक्षण विधेयक की खास बातें

2026 में होगी जनगणना

इस साल 23 मार्च को राज्यसभा में पूर्व कानून मंत्री किरन रिजीजू ने चुनाव आयोग के हवाले से कहा था कि परिसीमन कार्यक्रम 2026 में जनगणना के बाद ही हो पाएगा. उनके मुताबिक संसदीय और विधानसभा सीटों का परिसीमन Delimitation act 2002 के मुताबिक होगा.

दोबारा परिसीमन की दरख्वास्त मिली

उन्होंने चुनाव आयोग के हवाले से बताया था कि परिसीमन आयोग को राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग और संबंधित सदस्यों से परिसीमन दोबारा करने की दरख्वास्त मिली है. बता दें कि राज्य सरकारों के पास निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को दोबारा तय करने का अधिकार नहीं है. रिजीजू के मुताबिक एससी-एसटी सीटें संविधान के मुताबिक रिजर्व होंगी.

Also Read: महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, जानें ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ की बड़ी बातें..

परिसीमन आयोग कर चुका है बैठक

रिजीजू के मुताबिक Delimitation Act 2002 के प्रावधानों के तहत परिसीमन आयोग ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के राजनीतिक दलों के साथ पहले बैठक की थी और उनके विचारों के आधार पर ड्राफ्ट तय किया था. इसके बाद आयाग ने सेंट्रल और स्टेट गजट में अपने अंतिम आदेश को शामिल किया. इसकी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर Delimitation के अंतर्गत दी गई है.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें