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बिहार में अब घर बनाना हुआ महंगा, देनी पड़ेगी दस गुना से भी ज्यादा बिल्डिंग परमिट फीस

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नगर निकायों के मुताबिक पहले बिल्डिंग परमिट शुल्क मात्र 20 से 40 रुपये था, जिसमें अचानक से बड़ी बढ़ोतरी की गयी है. अधिसूचना के मुताबिक एक जनवरी 2024 यानि अगले साल से यह राशि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से हर साल 10 फीसदी तक बढ़ायी जायेगी

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पटना सहित बिहार के सभी शहरी निकायों में अब घर बनाना महंगा हो गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिल्डिंग परमिट शुल्क में दस गुणा तक की बढ़ोतरी कर दी है. विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है. जिसके तहत अब हर शहरी निकाय के लिए तीन श्रेणियों में शुल्क तय किया गया है. अब नक्शे की स्वीकृति के वक्त ही प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बिल्डिंग परमिट फीस ली जाएगी.

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नक्शे की मंजूरी के समय ही जमा करानी होगी राशि

विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणीश चावला द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक पटना महानगर क्षेत्र में अधिकतम दो सौ रुपये प्रति स्क्वायर मीटर, वहीं प्लानिंग एरिया के नगर पंचायत, नगर परिषद व ग्राम पंचायत क्षेत्र में 80 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर तक बिल्डिंग परमिट शुल्क लिया जायेगा. यह राशि आवेदकों को नक्शे की मंजूरी के समय ही जमा करानी होगी. शुल्क बिल्ट अप एरिया के लिए ही लिया जायेगा. यह बढ़ोतरी राज्य भर के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में की गयी है. पटना महानगर क्षेत्र में अलग से एक फीसदी डेवलपमेंट कॉस्ट लिये जाने की भी मंजूरी दी गयी है.

जितनी ऊंची बिल्डिंग, उतना ज्यादा शुल्क

अधिसूचना के मुताबिक बिल्डिंग परमिट शुल्क भवन की ऊंचाई के अनुसार होगी. यानी बिल्डिंग के तल्लों के अनुसार शुल्क का निर्धारण होगा. इसे तीन वर्गों, तीसरे तल्ले तक (जी से जी-2), तीसरे से पांचवें तल्ले (जी-3 से जी-5), पांचवें तल्ले से ऊपर (जी-5 से ऊपर) में बांटा गया है. सबसे अधिक शुल्क पटना मेट्रोपोलिटन कोर एरिया के भवनों का होगा, जबकि अन्य नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत और ग्राम पंचायत का शुल्क क्रमश: कम होता जायेगा.

हर साल दस फीसदी बढ़ेगा शुल्क

नगर निकायों के मुताबिक पहले बिल्डिंग परमिट शुल्क मात्र 20 से 40 रुपये था, जिसमें अचानक से बड़ी बढ़ोतरी की गयी है. अधिसूचना के मुताबिक एक जनवरी 2024 यानि अगले साल से यह राशि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से हर साल 10 फीसदी तक बढ़ायी जायेगी. पटना मेट्रोपोलिटन एरिया में पटना नगर निगम के साथ ही दानापुर, फुलवारीशरीफ, मनेर व संपतचक नगर परिषद के क्षेत्र आयेंगे, जिसे पीएमएए समय-समय पर पुनर्निधारित भी कर सकता है.

ग्रोथ पर पड़ेगा असर

बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणिकांत ने इस संबंध में बताया कि बिल्डिंग परमिट शुल्क में बेतहाशा बढ़ोतरी की गयी है. इससे ग्रोथ पर असर पड़ेगा.

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क्या होगा बिल्डिंग परमिट फीस (बिल्ट अप एरिया पर रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के अनुसार)

  • पटना मेट्रोपोलिटन कोर एरिया के अंतर्गत पटना नगर निगम, दानापुर, फुलवारीशरीफ, मनेर, संपतचक जैसे इलाके में दो मंजिला भवन तक 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तीन से पांच मंजिला तक 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर और पांच मंजिला से ऊंचे भवन के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा.

  • पटना के अलावा अन्य नगर निगम वाले शहरों में दो मंजिला भवन तक 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तीन से पांच मंजिला तक 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर और पांच मंजिला से ऊंचे भवन के लिए 120 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा.

  • नगर परिषद वाले शहरों में दो मंजिला भवन तक 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तीन से पांच मंजिला तक 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर और पांच मंजिला से ऊंचे भवन के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा।

  • वहीं नगर परिषद वाले शहरों में दो मंजिला भवन तक 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तीन से पांच मंजिला तक 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर और पांच मंजिला से ऊंचे भवन के लिए 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा

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