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सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन, 9 सितंबर को पेश होने का निर्देश

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ईडी ने फिर 9 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है.

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जमीन घोटाला मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीसरा नोटिस जारी किया है. जानकारी के मुताबिक ईडी ने फिर से 9 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है. उधर सीएम हेमंत ने पहले ही ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं. उन्होंने समन को असंवैधानिक एवं दुर्भावना से प्रेरित बताया था.

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर अभी तक सुनवाई तारीख नहीं हुई है तय

सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जिसमें उन्होंने न्याय एवं कानून मंत्रालय और ईडी निदेशालय को प्रतिवादी बनाया है. हालांकि इस मामले में अभी तक अदालत में सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है. ज्ञात हो कि बीत वर्ष भी जांच एजेंसी ने अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया था.

सीएम हेमंत सोरेन को पहली बार 14 अगस्त को जारी किया गया था समन

ईडी ने जमीन घोटाला मामले में सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को समन जारी किया था. इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने समन को असंवैधानिक एवं दुर्भावना से प्रेरित बताया था और समन वापस लेने को कहा था. जिसके बाद ईडी ने दूसरी बार समन भेज कर 24 अगस्त को रांची स्थित कार्यालय में हाजिर होने को कहा. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया.

ईडी ने इस चीज को बनाया आधार

ईडी ने हेमंत को समन करने के लिए 13 और 26 अप्रैल, 2023 को की छापामारी के आलोक में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को आधार बनाया है. ईडी ने 13 अप्रैल को छापामारी के दौरान राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बक्सों में भर कर रखे गये जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त किये थे. इनमें काट-छांट करने और जालसाजी कर असली मालिक का नाम काट कर दूसरे का नाम लिखने का मामला प्रकाश में आया था.

ईडी को मिली कई शिकायतें

पहली बार उनसे अवैध खनन में विधायक प्रतिनिधि के घर से मिले उनके नाम के चेकबुक के सिलसिले में पूछताछ की गयी थी. 14 अगस्त को उनसे दस्तावेज में जालसाजीकर रांची में हुई जमीन की खरीद-बिक्री के सिलसिले में पूछताछ करने का अनुमान है. इसके अलावा गलत तरीके से आदिवासियों की जमीन की खरीद-बिक्री और अवैध कब्जा करने के मामले में भी पूछताछ किये जाने की संभावना है.

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