21.1 C
Ranchi
Monday, February 10, 2025 | 09:18 pm
21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

IAS मंजूनाथ भजंत्री को DC पद से हटाने के आदेश पर झारखंड हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

Advertisement

मंजूनाथ भजंत्री को डीसी पद से हटाने के मामले में अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग को प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. इसके लिए अदालत ने तीन सप्ताह का समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि निर्धारित की.

Audio Book

ऑडियो सुनें

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. इसके लिए अदालत ने तीन सप्ताह का समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि निर्धारित की.

- Advertisement -

मंजूनाथ भजंत्री ने दी निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनाैती

इससे पहले प्रार्थी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को गलत बताया गया. किसी भी अधिकारी को पदस्थापित करने व स्थानांतरित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है. चुनाव आयोग को राज्य सरकार के अधिकारी को इस तरह का आदेश देने का अधिकार नहीं है. वहीं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता डॉ एके सिंह व अधिवक्ता शिवम कुमार ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मंजूनाथ भजंत्री ने याचिका दायर कर भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनाैती दी है.

क्या है पूरा मामला

भारत निर्वाचन आयोग ने छह दिसंबर 2021 को राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें मंजूनाथ भजंत्री को उपायुक्त पद से हटाने और उन्हें चुनावी कार्य में नहीं लगाने का आदेश दिया था. मुख्य सचिव को मंजूनाथ भंजत्री के खिलाफ आरोप पत्र गठित करते हुए कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था. गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे के खिलाफ एक दिन में पांच थानों में केस दर्ज करने के मामले में कार्रवाई करने को कहा था. आयोग ने संसद के खिलाफ छह माह के बाद आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज करने पर जवाब मांगा था. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भारत निर्वाचन आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री को उपायुक्त के पद से हटाने का आदेश दिया था.

मालूम हो कि गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे की शिकायत पर मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ कुंडा थाने में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है. निशिकांत दुबे ने तीन सितंबर 2022 को दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर 11 महीने बाद देवघर के निवर्तमान डीसी मंजूनाथ भजंत्री के विरुद्ध कुंडा थाने में विधिवत प्राथमिकी दर्ज की गई. मालूम हो कि सांसद ने तत्कालीन डीसी मंजूनाथ भजंत्री पर ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट, देवघर एयरपोर्ट स्थित डीआरडीओ के प्रतिबंधित क्षेत्र में अनधिकृत व अवैध रूप से प्रवेश करने, सांसद को साजिश के तहत फंसाने, सांसद को जान मारने की धमकी देने, एयरपोर्ट के अधिकारी पर अपने रसूख का धौंस दिखाने, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है.

Also Read: देवघर के पूर्व डीसी के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी, सांसद निशिकांत दुबे की जीरो FIR पर 11 महीने बाद कार्रवाई

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें