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झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने रिम्स जाने से किया इनकार, अदालत ने दोबारा मांगी स्वास्थ्य की रिपोर्ट

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सुरक्षा बल संजीव को रांची स्थित रिम्स ले जाने के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन संजीव सिंह ने जाने से इंकार कर दिया. रिम्स में संजीव को जान का खतरा है. यह बात गवाही के दौरान भी आ चुकी है. अधिवक्ता ने फिर हायर मेडिकल इंस्टिट्यूट में संजीव का इलाज कराने का आदेश पारित करने की प्रार्थना अदालत से की.

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धनबाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस संजीव को लेने अस्पताल पहुंची, परंतु संजीव ने रांची जाने से इंकार कर दिया. इधर संजीव सिंह के अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पर अदालत ने आज कोई आदेश पारित नहीं किया गया. अदालत ने पुन: जेल अधीक्षक से संजीव सिंह के स्वास्थ्य की अद्यतन रिपोर्ट मांगी है.

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संजीव सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश 16 अखिलेश कुमार की अदालत में बहस करते हुए कहा कि विचाराधीन बंदी एसएनएमएमसीएच के क्रिटिकल वार्ड में जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है. उसका इलाज व जांच पत्राचार के बीच में फंसा हुआ है. उन्होंने अदालत में खुलासा किया कि रविवार को सुरक्षा बल संजीव को रांची स्थित रिम्स ले जाने के लिए अस्पताल पहुंची थी, परंतु संजीव सिंह ने जाने से इंकार कर दिया. रांची स्थित रिम्स में संजीव को जान का खतरा है. यह बात गवाही के दौरान भी आ चुकी है. अधिवक्ता ने फिर हायर मेडिकल इंस्टिट्यूट में संजीव का इलाज कराने का आदेश पारित करने की प्रार्थना अदालत से की.

संजीव सिंह से मिले भाजपा संगठन महामंत्री

भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी सोमवार को भाजपा के पूर्व झरिया विधायक संजीव सिंह को देखने एसएनएमएमसीएच अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली. इस दौरान धनबाद महानगर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, उपाध्यक्ष संजय झा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रीता यादव, राज किशोर जेना आदि मौजूद थे.

बता दें कि झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 जुलाई को धनबाद मंडल कारा से एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराये गये थे और उसी दिन झारखंड हाइकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी संजीव सिंह की याचिका खारिज कर दी थी. अस्पताल में दाखिला कराते वक्त बताया गया था कि संजीव जेल में कुर्सी से गिर कर घायल हो गये हैं. अदालत ने जेल प्रशासन की रिपोर्ट को देखते हुए प्रार्थी को राहत देने से इंकार कर दिया था. जेल प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रार्थी को मेडिकली फिट बताया था. 11 जुलाई से पूर्व मेडिकल बोर्ड ने जांच में संजीव सिंह की स्थिति सामान्य पायी थी. रिपोर्ट में उन्हें किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं होने की बात बतायी गयी थी. बताते चलें कि संजीव सिंह पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में अप्रैल 2017 से जेल में बंद हैं. उन्होंने जमानत याचिका दायर कर कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने का आग्रह किया था.

Also Read: मेडिकल ग्राउंड पर विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज, रिम्स भेजने पर आज आ सकता है फैसला

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