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राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव सिन्हा को पद से हटाने की याचिका खारिज

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पश्चिम बंगाल में नवेंदु कुमार बनर्जी नामक व्यक्ति ने राजीव सिन्हा की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें राजीव सिन्हा को तत्काल पद से हटाने की मांग की गयी थी.

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पश्चिम बंगाल के राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव सिन्हा को कलकत्ता हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राजीव सिन्हा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी है. नवेंदु कुमार बनर्जी नामक व्यक्ति ने राजीव सिन्हा की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें राजीव सिन्हा को तत्काल पद से हटाने की मांग की गयी थी.

याचिकाकर्ता की याचिका खारिज

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि गत सात जून को राजीव सिन्हा को राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करने की घोषणा हुई थी, लेकिन बाद में राज्यपाल ने राजीव सिन्हा की नियुक्ति संबंधी फाइल को वापस लौटा दिया था. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने कहा कि नियुक्ति को लेकर के राज्य का क्या कानून है, यह आपको पता है? ऐसा लगता है जैसे राजनीतिक तौर पर हेडलाइंस में बने रहने के लिए यह मामला दाखिल किया गया है. यह कहते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है.

Also Read: राजीव सिन्हा की नियुक्ति मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में PIL दायर, अगले सप्ताह होगी सुनावई
राजीव सिन्हा की नियुक्ति को बताया गया था अवैध

गौरतलब है कि 7 जून को राज्यपाल ने राजीव सिन्हा को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव सिन्हा की नियुक्ति का शुरू से ही विरोध होता रहा है. खासकर राजी सिन्हा की नियुक्ति पर भाजपा ने शुरू से ही ‘आपत्ति जताई है. इसे लेकर विपक्षी नेता अधिकारी राज्यपाल पर हमला करने से नहीं चूके. इस मुद्दे को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई थी और कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी. कलकता हाइकोर्ट ने एक सभी याचिका को खारिज कर दिया है.

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