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ओडिशा : रथयात्रा से पहले पुरी का जगन्नाथ मंदिर ‘रेड जोन’ घोषित, मंदिर के आसपास ड्रोन उड़ाने वालों की खैर नहीं

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ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के आसपास कोई ड्रोन नहीं उड़ा पायेगा. ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. पुरी की पुलिस ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं. पुरी में 20 जून को वार्षिक रथयात्रा निकलेगी.

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ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गयी है. एक अधिकारी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि यह प्रतिबंध 1 जुलाई तक लागू रहेगा. अगर किसी ने इस प्रतिबंध का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

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देश के कोने-कोने से रथयात्रा देखने ओडिशा आते हैं लोग

ओडिशा में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है. रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के यहां मौसीबाड़ी जाते हैं. एक सप्ताह तक वहां रहते हैं और फिर रथ में ही सवार होकर मौसीबाड़ी से अपने मंदिर में लौट आते थे. इस दौर देश के कोने-कोने से लोग रथ यात्रा देखने और रथ खींचने के लिए यहां आते हैं.

20 जून को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा

इस साल भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथयात्रा 20 जून को निकलेगी. रथयात्रा से पहले पुरी पुलिस ने 12वीं सदी के प्रसिद्ध मंदिर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है. पुरी पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनुभवहीन लोगों द्वारा अनियंत्रित तरीके से ड्रोन का उपयोग श्रद्धालुओं के लिए जोखिम भरा हो सकता है.

एक जुलाई तक जगन्नाथ मंदिर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक

उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मंदिर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक एक जुलाई तक लागू रहेगी. सभी को इसका सख्ती से पालन करना होगा. अगर कोई इलाके में ड्रोन उड़ाते पकड़ा जायेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. हमने पहले भी नियम तोड़ने वाले कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी.

रथों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए परामर्श

उन्होंने कहा कि श्री मंदिर, श्री गुंडीचा मंदिर, देवी-देवता के रथों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से परामर्श जारी किया गया है. परामर्श में कहा गया है कि ड्रोन नियमावली, 2021 के प्रावधानों के अनुसार, श्री जगन्नाथ मंदिर को ‘रेड जोन’ (निषिद्ध क्षेत्र) घोषित किया गया है और इसलिए किसी को भी मंदिर परिसर के ऊपर उपकरणों को उड़ाने की अनुमति नहीं है.

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ड्रोन उड़ाने पर यूट्यूबर को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

इसमें कहा गया है कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी वैध यूआईएन (विशिष्ट पहचान संख्या) के बिना कोई संचालक ड्रोन नहीं उड़ायेगा. आदेश के मुताबिक, किसी भी संपत्ति को नुकसान होने या किसी के घायल होने जैसी किसी भी घटना की जिम्मेदार ड्रोन संचालकों की होगी. इसमें कहा गया है कि ड्रोन नियमों का किसी भी तरह का उल्लंघन दंडनीय अपराध है. पहले भी ड्रोन उड़ाने के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पुरी पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया था.

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