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PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार लिंक नहीं है तो फटाफट कर लें , जानिए क्या है ऑनलाइन और SMS का प्रोसेस…

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PAN and Aadhaar Linking आप अपने इनएक्टिव पैन के जरिए आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, आपके पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएंगे. पेंडिंग रिफंड भी जारी नहीं किए जाएंगे.

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PAN-Aadhaar Linking: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो फटाफट करा लें. 30 जून, 2023 तक का डेडलाइन है. इसके बाद भी आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. वैसे अभी आपको अभी भी पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी. पैन-आधार की ऑनलाइन लिंकिंग में समस्या आने पर इसे NSDL और UTITSL के पैन सेवा केंद्रों (PAN Service Centre) से ऑफलाइन भी कर सकते हैं.

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पैन-आधार लिंकिंग नहीं होने पर क्या होगा?

पैन कार्ड अगर आधार से लिंकिंग नहीं हुआ तो आपके पैन को इनएक्टिव कर दिया जाएगा. आप अपने इनएक्टिव पैन के जरिए आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, आपके पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएंगे. पेंडिंग रिफंड भी जारी नहीं किए जाएंगे. पैन के इनएक्टिव होने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकती. और आपका टैक्स डिडक्शन भी हाई रेट पर होगा.

पैन-आधार को आप कैसे लिंक कर सकते हैं ?

पैन को आधार से लिंक करने के कई तरीके हैं.आप इसे ऑनलाइन या SMS भेजकर भी करा सकते हैं. इसका प्रोसेस हम नीचे बता रहे हैं.

– इस लिंक से https://incometaxindiaefiling.gov.in/ इनकम टैक्स का e-filing पोर्टल खोलें.

– आपने पहले से अपना रजिस्टर्ड नहीं किया है तो सबसे पहले रजिस्टर करिए. आपका पैन नंबर ही (Permanent Account Number) आपकी यूजर आईडी होगी.

– इसके बाद आप अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉगइन करें.

– इसके बाद आपको एक पॉप अप विंडो दिखेगा. जिसपर आपको पैन आधार से लिंक करने को कहा जाएगा. अगर ऐसा नहीं आता है तो ‘Profile Settings’ पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ को क्लिक करें.

– पैन पर जो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की आपने डीटेल डाली हैं, वो अब यहां पहले से दिख जाएगा.

– इन डीटेल्स को अपने आधार की डीटेल्स से मिला लें. अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये डीटेल मैच नहीं है तो जिसमें गलत है उसे आपको पहले ठीक कराना होगा.

– अगर डीटेल मैच हो रही हैं तो अपना आधार नंबर डालें और “link now” बटन पर क्लिक कर दें.

– एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो गया है.

– आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं.

SMS से ऐसे करें लिंक

– आप अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें.

– इसके बाद आप अपने 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें.

– फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें.

– इसके बाद आप मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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