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अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास, भाई अजय बोले- 32 साल का इंतजार हुआ खत्म

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माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पूर्वांचल को दहला देने वाले अवधेश राय मर्डर केस में कोर्ट ने माफिया को सजा सुनाई है. इससे पहले अप्रैल माह में गैंगस्टर केस में उसे 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है. बीते एक साल में मुख्तार को चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है.

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Mukhtar Ansari Life imprisonment: यूपी में बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर मुख्तार को छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने सोमवार को पहले मुख्तार को दोषी करार दिया है. इसके कुछ समय बाद उसकी सजा पर फैसला सुनाया.

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मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में है और वीडियो ​कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी कोर्ट में पेशी हुई. सजा करार दिए जाने के बाद से ही तय हो गया था कि सोमवार का दिन मुख्तार अंसारी पर भारी पड़ने वाला है और उसे कड़ी सजा सुनाई जानी है.

दोषी करार दिए जाने से पहले मुख्तार अंसारी ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि राजनीतिक रंजिश में फंसाने की बात कही. वहीं, सजा सुनाए जाने के दौरान मुख्तार अंसारी ने वर्ष 2005 से अब तक जेल में गुजारे वक्त, अपने बुढ़ापे और बीमारी का हवाला दिया. मख्तार ने उसे कम से कम दंड से दंडित किए जाने की गुजारिश की. हालांकि अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई.

इसके बाद विशेष न्यायाधीश एमपी-एलएलए कोर्ट अवनीश गौतम ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई. पुलिस की चार्जशीट, लंबी जिरह और गवाही के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर हर-हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा.

इस दौरान कोर्ट में अवधेश राय के छोटे भाई और कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे. अजय राय ने अदालत की चौखट पर मत्था टेका और कहा कि तीन दशक से ज्यादा लंबे संघर्ष के बाद सत्य और न्याय की जीत हुई है. इसलिए न्यायपालिका को दंडवत प्रणाम कर हृदय से आभार जताया है.

Also Read: अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार, कुछ देर बाद होगा सजा का ऐलान, 32 साल पुराना है मामला

अजय राय ने कहा कि हम लोग 32 साल से लड़ाई लड़ रहे थे. आज इंतजार खत्म हुआ. हमने कोर्ट में गवाही दी, साक्ष्य दिए. हमें उम्मीद थी कि मुख्तार अंसारी को कड़ी से कड़ी सजा होगी और न्यायपालिका ने ऐसा ही किया. उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार हो, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहे. कोर्ट के साथ ये हमारी भी जीत है, क्योंकि लड़ने वाला भी होना चाहिए. हम धमकियों से डरे नहीं और पीछे नहीं हटे.

अजय राय ने कहा हमें पहले भी जान का खतरा था और अभी भी है. उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और कहा कि अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी. सरकार को मेरे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए. अजय राय ने मुख्तार अंसारी के इस फैसले के खिलाफ अपील करने पर कहा कि जब हम 32 साल तक इंतजार कर सकते हैं तो आगे भी अपील करने से पीछे नहीं हटेंगे.

मुख्तार अंसारी के लिए साल 2023 भारी रहा है. बीते एक साल में उसे चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है. हाल ही में 29 अप्रैल को गैंगस्टर केस में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी. वहीं हत्याकांड के मामले में दो दशक से ज्यादा समय तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

ये केस हत्याकांड से लेकर केस की मूल डायरी गायब होने के कारण भी सुर्खियों में रहा. सुनवाई के दौरान जून 2022 में पता चला कि इस हत्याकांड की मूल केस डायरी ही गायब है. इसे लेकर भी मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा था.

वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय तीन अगस्त 1991 को अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे. इसी दौरान वैन से आए बदमाशों ने उनको निशाना बनाते हुए अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अवधेश राय की मौत हो गई. इस घटना से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था. यूपी की सियासत में हाई प्रोफाइल शख्सियत की हत्या लेकर काफी हलचल देखने को मिली थी.

मामले में अवधेश राय के भाई और वर्तमान में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया. साथ में भीम सिंह, कमलेश सिंह व पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश न्यायिक का भी नाम एफआईआर में शामिल किया गया. इनमें से कमलेश व अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है.

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