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पलामू हत्या मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 40 हजार लगाया जुर्माना

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पलमाू में अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी रेहला थाना निवासी नंद कुमार दीक्षित उर्फ ननकू दीक्षित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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पलामू, प्रकाश रंजन : पलामू जिला के मेदिनीनगर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश( प्रथम) संतोष कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी रेहला थाना निवासी नंद कुमार दीक्षित उर्फ ननकू दीक्षित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी.

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क्या है पूरा मामला

इस मामले के संबंध में 16 अगस्त 2013 को रेहला थाना में प्राथमिकी निवासिनी ग्राम अखोड़ी पतरा, थाना लेस्लीगंज की रेखा देवी के द्वारा दर्ज कराई गई थी. दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उसका पति शिव पूजन मिश्रा ट्रक ड्राइवर था. घटना के समय वह अपने मायके में पति के साथ रह रही थी. 16 अगस्त 2013 को 12 बजे दिन में उसका पति अपने साला के साथ कोयल नदी, बुधिया पत्थर रेहला में स्नान करने के लिए गया हुआ था. इसी बीच आरोपी उसके पति को पानी में डूबा कर गला दबाकर मारने का प्रयास करने लगा. इस बात की सूचना उसके भाई के द्वारा घर आकर दिया गया.

सूचना पर वह घटनास्थल पर गई, जहां अपने पति को घायल अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा ले गई. जहां उसके पति को मृत घोषित कर दिया गया. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि आरोपी बस का एजेंट का काम करता है तथा जान मारने की नियत से उसके पति पर अन्य लोगों के सहयोग से हमला किया था. न्यायालय ने दर्ज प्राथमिकी, पुलिस अनुसंधान, गवाहों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट तथा उपलब्ध कागजातों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध सश्रम आजीवन कारावास तथा ₹40000 का अर्थदंड की सजा सुनाई.

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