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Wednesday, February 12, 2025 | 07:35 pm
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विवि में अनुबंध पर कार्यरत प्राध्यापकों का मानदेय बढ़ा, जानें झारखंड कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

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झारखंड के सामान्य और इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक कॉलेजों के इन प्राध्यापकों और व्याख्याताओं का मानदेय बढ़ा है. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को 57700 रुपये मानदेय मिलेंगे

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झारखंड मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को 26 प्रस्तावों पर फैसला लिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रमुख प्रस्तावों पर सहमति बनी. इसके तहत अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्राध्यापकों और व्याख्याता के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गयी है. पहले इन्हें घंटी आधारित शिक्षक माना जाता था, लेकिन अब सरकार ने इन्हें आवश्यकता आधारित प्राध्यापक और व्याख्याता मानते हुए मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है.

राज्य के सामान्य और इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक कॉलेजों के इन प्राध्यापकों और व्याख्याताओं का मानदेय बढ़ा है. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को 57700 और राजकीय तथा महिला पॉलिटेक्निक के व्याख्याताओं को 56100 रुपये मानदेय मिलेंगे. इस तरह राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों और अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक (घंटी आधारित) का मानदेय बढ़ा कर प्रतिमाह 36000 से 57700 रुपये कर दिया गया है. वहीं सभी विश्वविद्यालय में जेपीएससी से नियुक्ति होने तक गेस्ट फैकल्टी रखने की भी स्वीकृति दी गयी है.

प्रवासी मजदूरों के शव को लाने की राशि बढ़ी :

मंत्रिपरिषद ने प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या सामान्य मृत्यु की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता के रूप में पहले 25000 रुपये दी जाती थी. अब राशि दोगुना करके 50000 रुपये कर दिया गया है.

मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में क्लीनिकल प्रशिक्षण के लिए निजी मेडिकल कॉलेज व संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित की है. क्लिनिक ट्रेनिंग के लिए सामान्य व पिछड़े वर्ग के यूजी व पीजी के प्रशिक्षणार्थियों को 10000 और एसटी को 4000 फीस देने होंगे. वहीं पोस्टमार्टम की ट्रेनिंग के लिए सामान्य और पिछड़े वर्ग को 5000 व एसटी को तीन हजार देने होंगे.

मंत्रिपरिषद के अन्य फैसले

पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की स्वीकृति

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन कर राज्य में दो वर्षों के लिए दो मोबाइल साइंस एग्जिबिशन बस के संचालन की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई. इस बस को सुविधा संपन्न किया जायेगा, जिसके माध्यम से गांव-देहात में जाकर बच्चों को साइंस-टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जायेगी

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विवि, धनबाद के बोकारो जिले के नावाडीह में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 25,78, 65,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी

रांची के बनहौरा पीएम आवास शही के तहत 180 आवासों का निर्माण कराया गया है. यहां रिटेनिंग वॉल आदि के कार्य के लिए 64.81 लाख रुपये खर्च हुए थे. इसकी घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना से क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम ( सीसीटीएनएस) की परियोजना का क्रियान्वयन पांच वर्षों तक किया जायेगा. यह वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक चलेगा. इसके तहत डाटा सेंटर, वीडियो कांफ्रेसिंग, नेटवर्क कनेक्टिविटी, टेक्निकल मैन पावर, आइटी सपोर्ट सर्विस आदि के काम किये जायेंगे. इसके लिए 71,50,68,030 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है

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इन नियमावलियों को स्वीकृति

झारखंड अवर खनन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति

झारखंड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति

वित्त विभाग के अंतर्गत कोषागार/उपकोषागारों में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत नौ डाटा इंट्री ऑपरेटर के सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गयी

भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली, 2023 स्वीकृत

झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2023 को स्वीकृति दी गयी

उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केंद्रों में उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो से संबंधित अधिसूचित नियमावली 2014 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी

राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक), इन्टर्नस् की वृत्तिका पुनरीक्षण एवं झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा ( नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति

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