15.1 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 08:22 am
15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

झारखंड: जमीन विवाद में हत्या मामले में अदालत ने सुनायी सजा, 2 दोषियों को उम्रकैद, 8 को बॉन्ड पर छोड़ा

Advertisement

सूचक जान मोहम्मद की जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को आरोपियों ने जबरन तोड़ दिया था. साथ ही जमीन पर दखल की मंशा से समतल करने का कार्य आरंभ किया था. सूचक के साथ लाल मोहम्मद भी उक्त स्थल पर मौजूद था. मौका पाकर आरोपियों ने मारपीट आरंभ कर दी एवं लाल मोहम्मद को पेट में चाकू घोंप दी थी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

देवघर, फाल्गुनी मरीक कुशवाहा. कुंडा थाना के बलियाचौकी गांव के लाल मोहम्मद हत्याकांड में मंगलवार को फैसला सुनाया गया. यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत से आया. इसमें 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया. इसके बाद दोषी करार दिए गये अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों बसंत पुरी एवं लोबिंद पुरी उर्फ लोबिन भारती को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. दोनों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह राशि नहीं देने पर अलग से एक साल की सश्रम कैद की सजा काटनी होगी. इसी मामले के आठ दोषियों राजेश पुरी, अशोक पुरी, मनोज भारती, राजू भारती उर्फ राजू पुरी, प्रकाश पुरी, जितेंद्र भारती, संजय मंडल एवं नेपाल पुरी को प्रोबेशन का लाभ देते हुए 10 हजार रुपये के बॉन्ड दाखिल करने पर छोड़ा गया. इन आठों अभियुक्तों को घटना के दौरान उपद्रव करने या भड़काने का दोषी पाया गया, जिन्हें अदालत ने एक साल तक अच्छा व्यवहार बनाये रखने की हिदायत दी.

- Advertisement -

2017 का है मामला

सभी अभियुक्त कुंडा थाना के बलियाचौकी गांव के रहने वाले हैं. यह मुकदमा जान मोहम्मद के बयान पर 16 नंबर 2017 को कुंडा थाना में दर्ज हुआ था. इसमें जमीन को लेकर हुए विवाद के दौरान चाकू मारकर लाल मोहम्मद की हत्या करने का आरोप था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक एसके मंडल ने घटना के समर्थन में 10 लोगों की गवाही दिलायी एवं दोष सिद्ध करने में सफल रहे. बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुनील मंडल ने पक्ष रखा.

Also Read: झारखंड: रीमिक्स फॉल में नहाने के दौरान डूबने से गोस्सनर कॉलेज के 2 छात्रों की मौत, बाल-बाल बचे 2 छात्र

क्या था मामला

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सूचक जान मोहम्मद की जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को आरोपियों ने जबरन तोड़ दिया था. साथ ही जमीन पर दखल की मंशा से समतल करने का कार्य आरंभ किया था. सूचक के साथ लाल मोहम्मद भी उक्त स्थल पर मौजूद था. मौका पाकर आरोपियों ने मारपीट आरंभ कर दी एवं लाल मोहम्मद को पेट में चाकू घोंप दी थी. फिर माथा व शरीर के कई जगहों पर चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया एवं सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद केस को कमिट कर सेशन कोर्ट ट्रायल के लिए भेजा गया. अदालत में सूचक ने न्याय के लिए छह साल से अधिक कानूनी लड़ाई लड़ी और अंतत: न्याय मिला.

Also Read: झारखंड: बिहार से रांची जा रही बस को ट्रेलर ने चुटूपालू घाटी में मारी टक्कर, 2 यात्रियों की मौत, 14 रिम्स रेफर

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें