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लखीमपुर खीरी हिंसा मामलाः आरोपी आशीष मिश्रा को फिर मिली राहत, SC ने 11 जुलाई तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से फिर से राहत मिली हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है. ज्ञात हो कि तिकुनिया थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्रा के इशारे पर थार जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया गया था.

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लखीमपुर: यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से फिर से राहत मिली हैं. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है. वहीं दूसरी ओर पीड़ितों की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई को तेजी में लाने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में 200 गवाह हैं. बता दें कि जनवरी में शीर्ष अदालत ने आशीष को आठ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी.

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लखीमपुर खीरी हिंसा मामला क्या है

दरअसल यूपी के लखीमपुर जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर 2021 को हिंसा हुई थी. आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के इशारे पर थार जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया गया था. घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी. हिंसा भड़कने के बाद इस पूरे घटनाक्रम में 8 लोगों की जान गई थी. मामले में तब से अब तक सुनवाई का सिलसिला जारी है.

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दिल्ली और यूपी में नहीं रहने की शर्त पर दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत के साथ ही आशीष मिश्रा को अपनी लोकेशन के बारे में कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में देरी करने की कोशिश करने पर उनकी जमानत रद्द हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी है कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे और जमानत पर रिहा होने के एक सप्ताह बाद वह उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे.

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