16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

हजारीबाग की अदालत ने दहेज हत्या मामले में सुनायी 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना

Advertisement

मृतका के पिता ने प्राथमिकी में कहा था कि दोषी सुधीर गोप उनकी पुत्री को बराबर दहेज के लिए परेशान किया करता था और बाद में इसी क्रम में उसकी हत्या कर दी. विचारण के दौरान कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक भरत राम ने कई गवाहों और कई प्रदर्श को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया.

Audio Book

ऑडियो सुनें

हजारीबाग. सिविल कोर्ट में सोमवार को दहेज हत्या के एक मामले में सजा सुनायी गयी. यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम ने सुनाई है. सजा गिद्दी थाना क्षेत्र निवासी सुधीर गोप को पत्नी नेहा देवी की हत्या के मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी.

- Advertisement -

गिद्दी थाने में दर्ज कराया गया था मामला

भारतीय दंड विधान की धारा 306 के तहत उसे पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. आपको बता दें कि यह मामला मृतका नेहा देवी के पिता नरेंद्र गोप के लिखित बयान पर गिद्दी थाना में कांड संख्या 13/17 दिनांक 10.03.2017 को दर्ज किया गया था.

दहेज के लिए बेटी की कर दी हत्या

मृतका के पिता ने प्राथमिकी में कहा था कि दोषी सुधीर गोप उनकी पुत्री को बराबर दहेज के लिए परेशान किया करता था और बाद में इसी क्रम में उसकी हत्या कर दी. विचारण के दौरान कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक भरत राम ने कई गवाहों और कई प्रदर्श को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता सदानंद प्रसाद कह रहे थे. बाद में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सत्रवाद संख्या 168/17 में यह फैसला सुनाया.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें