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मनीष सिसोदिया को 7 दिनों की ED रिमांड, कोर्ट ने सुनाया फैसला, 21 मार्च तक टली जमानत पर सुनवाई

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Delhi Excise Policy: आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 17 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद 7 दिनों तक सिसोदिया ईडी की रिमांड पर रहेंगे. वहीं, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अब 21 मार्च को होगी.

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Delhi Excise Policy: आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कहीं से भी कम होती नजर नहीं आ रही है. पहले सीबीआई की रिमांड.. अब ईडी करेगी पूछताछ. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज यानी शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है. दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुनवाई के बाद पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. इसके बाद सिसोदिया को 17 मार्च तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया.

सिसोदिया को 7 दिनों की ईडी रिमांड: गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज यानी शुक्रवार को आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. पेशी के बाद ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिनों की रिमांड मांगी. कोर्ट में ईडी ने बताया कि सिसोदिया ने गलत बयान दिए हैं हमें पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उनका अन्य लोगों से आमना-सामना कराना होगा. दोनों ओर के वकीलों की जिरह होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. बाद में मामले को लेकर सिसोदिया को 7 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया. 

ईडी ने कोर्ट में दी यह दलील: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने आबकारी नीति मामले को लेकर सिसोदिया पर कई आरोप लगाए. ईडी ने कोर्ट में मनीष सिसोदिया पर अपने फोन और अन्य सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया. ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने दूसरे लोगों द्वारा खरीदे गए फोन का इस्तेमाल किया. ईडी ने कहा कि रिमांड के दौरान एजेंसी धन के लेनदेन की जांच करेगी. ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि हमें पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सिसोदिया का अन्य लोगों से आमना-सामना कराना होगा. इसके अलावा ईडी  ने कोर्ट में यह भी दावा किया दिल्ली की नई शराब नीति से दक्षिण की कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया है. 

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