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वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव, जानिए अब तक कितने मामले हुए दर्ज और सजा को लेकर क्या कहता है कानून?

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Vande Bharat Express: कर्नाटक में मैसूर-चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की एक घटना सामने आई है, जिसमें हाईस्पीड ट्रेन के एक कोच की दो खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं.

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Vande Bharat Express: दक्षिण पश्चिम रेलवे ने एक बयान में कहा है कि कर्नाटक में मैसूर-चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की एक घटना सामने आई है, जिसमें हाईस्पीड ट्रेन के एक कोच की दो खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं. घटना शनिवार को कृष्णराजपुरम-बेंगलुरु छावनी रेलवे स्टेशनों के बीच की बताई जा रही है. अधिकारियों ने कहा कि हादसे में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है.

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अबतक पथराव के 21 मामले दर्ज

दक्षिण पश्चिम रेलवे मंडल में बीते दिनों हुई पथराव की घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए अधिकारियों ने कहा कि लगातार ट्रेनों पर पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने पथराव के 21 मामले दर्ज किए हैं. जनवरी 2023 और फरवरी 2023 में दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु डिवीजन पर 13 मामले दर्ज किए गए है. अधिकारियों ने कहा, लोट्टेगोल्लाहल्ली-कोडिगेहल्ली, बय्यप्पनहल्ली-चन्नासंद्रा, चन्नासांद्रा येलहंका, चिक्काबनावर-यशवंतपुर खंडों और कृष्णराजपुरम, बैयप्पनहल्ली, तुमकुरु, बनासवाड़ी, कार्मेलाराम और बेंगलुरु छावनी क्षेत्रों के पास दर्ज की गई घटनाओं के आधार पर मामले दर्ज किए गए हैं.

ट्रेनों पर पथराव करना गैर-जमानती अपराध

बयान में सार्वजनिक संपत्ति और यात्रियों दोनों को पथराव से हुए नुकसान का भी जिक्र किया गया है. इसमें कहा गया है, ट्रेनों पर पथराव से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है. इससे ट्रेन में यात्रियों को चोट लगती है, जो कभी-कभी जानलेवा भी होती है. ट्रेनों पर पथराव करना एक गैर-जमानती अपराध है. रेलवे अधिनियम की धारा 152 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रेन पर पत्थर फेंकता है और इस तरह के कृत्य से ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है, तो वह दंडनीय होगा. अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के मामलों में आजीवन कारावास या दस साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है.

पथराव की घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे ये प्रयास

सतर्कता बढ़ाने के अलावा, आरपीएफ द्वारा ऐसी घटनाओं के स्थानों के साथ-साथ स्कूलों, गांवों आदि को कवर करने वाले आस-पास के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि बदमाश ट्रेन संचालन की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों से दूर रहें. रेलवे स्टेशनों, प्रतीक्षालय और सार्वजनिक संपर्क के अन्य रेलवे क्षेत्रों में सीसीटीवी में संदेशों के प्रदर्शन और घोषणाओं के माध्यम से इस संबंध में जनता को जागरूक कर रहे हैं. रेलवे ने यात्रियों से टोल फ्री नंबर के जरिए ऐसी घटनाओं की सूचना रेलवे को देने को कहा है. अधिकारियों ने कहा, रेलवे आम जनता और यात्रियों से अपील करता है कि वे टोल-फ्री पर सूचित करें. पथराव की घटनाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर (139) पर फोन किया जा सकता है.

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