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Tripura Election: मतदाता सूची में नहीं है नाम या किसी और ने डाल दिया वोट, जानें फिर क्या करें?

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Tripura Election 2023: चुनाव आयोग के नियम के अनुसार ऐसा कोई भी शख्स वोट नहीं डाल सकता है, जिसका नाम मतदाता सूची में नही है. अगर आप जबरन वोट डालने की कोशिश करते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

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Tripura Election 2023: त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगा. इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है. मतदान के लिए 3,337 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. वोटिंग के लिए सभी मतदान केंदों में सुरक्षाबल की तैनाती कर दी गयी है. कई बार लोग जब अपने मताधिकार का प्रयोग करने पोलिंग बुथ पर जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनका वोट पहले से पड़ चुका है या फिर मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं है. तो आइये जानें ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं.

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मतदाता सूची में नाम नहीं तो क्या डाल पायेंगे वोट

जब आप चुनाव में वोटिंग के लिए निकल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर लेना चाहिए. क्योंकि अगर सूची में नाम नहीं है, तो आपको वोट करने से रोक दिया जाएगा. क्योंकि चुनाव आयोग के नियम के अनुसार ऐसा कोई भी शख्स वोट नहीं डाल सकता है, जिसका नाम मतदाता सूची में नही है. अगर आप जबरन वोट डालने की कोशिश करते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. चुनाव आयोग बीच-बीच में मतदाता सूची में नाम डालवाने के लिए कैंप लगाता रहता है. वैसे में हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वोटिंग से पहले अपना नाम मतदाता सूची में डलवा ले.

अगर किसी ने आपका वोट डाल दिया, तो क्या करें

आप वोटिंग के लिए मतदान केंद्र जाते हैं और वहां पहुंचकर आपको यह जानकारी दी जाती है कि आपका वोट पहले से ही पड़ चुका है. तो वैसी स्थिति में आप इसकी शिकायत पीठासीन अधिकारी से कर सकते हैं. अगर आपकी शिकायत सही साबित होती है, तो पीठासीन अधिकारी आपको टेंडर वोट डलवा सकता है. इसके लिए अधिकारी आपके दस्तावेजों की पूरी जांच करेंगे. अगर दस्तावेज सही साबित होते हैं, तो आपको टेंडर वोट डालने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन अगर दावा गलत साबित होता है, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

28.13 लाख मतदाता करेंगे 259 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

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