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मनरेगा घोटाले की आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट में झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार (छह फरवरी) को सुनवाई होगी. निचली अदालतों से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उन्होंने बेटी के इलाज के लिए जमानत की मांग की थी.

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रांची. मनरेगा घोटाले की आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की नियमित जमानत याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. पिछले दिनों शीर्ष अदालत से इन्हें अंतरिम जमानत मिली थी. अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के कारण पिछले दिनों पूजा सिंघल ने पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सरेंडर कर दिया था. इसके बाद न्यायालय के आदेश पर उन्हें बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था.

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रांची की बिरसा मुंडा जेल में हैं पूजा सिंघल

सुप्रीम कोर्ट में झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार (छह फरवरी) को सुनवाई होगी. निचली अदालतों से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उन्होंने बेटी के इलाज के लिए जमानत की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें एक महीने की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था. अदालत ने अंतरिम जमानत की अवधि में दिल्ली, बेंगलुरू या बेटी की इलाज के लिए जहां जरूरत हो, वहां रहने और आने जाने की अनुमति दी थी. सुनवाई के दिन ही सिर्फ रांची में रहने की अनुमति थी. पिछले दिनों अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर उन्होंने ईडी के विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. अभी फिलहाल वह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में हैं.

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11 मई 2022 को किया गया था गिरफ्तार

ईडी ने मनरेगा घोटाले में झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतिरिम जमानत दी थी. अदालत ने अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर सक्षम न्यायालय में सरेंडर करने का निर्देश दिया था. अंतरिम जमानत की अवधि पांच फरवरी को समाप्त हो रही थी. पांच फरवरी को रविवार होने की वजह से उन्होंने 4 फरवरी को ही अदालत में सरेंडर कर दिया था. आपको बता दें कि आठ फरवरी को मनरेगा घोटाले में आरोप गठन की तिथि निर्धारित है.

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