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Union Budget 2023: व्हीकल स्क्रैपिंग में राज्यों की मदद करेगी केंद्र सरकार, 15 साल पुराने वाहन हो जाएंगे कबाड़

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Budget 2023 - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के विभागों में तैनात पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए समुचित कोष आवंटित किया गया है. इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी पुराने वाहन एवं एंबुलेंस बदलने में केंद्रीय समर्थन दिया जाएगा.

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Budget 2023 Highlights Vehicle Scrapping Policy: बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने वाहनों और स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा है कि पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप करना जरूरी है और इसके लिए राज्यों की सहायता की जाएगी. उन्होंने कहा कि वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पॉलिसी को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ काम करेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के विभागों में तैनात पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए समुचित कोष आवंटित किया गया है. इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी पुराने वाहन एवं एंबुलेंस बदलने में केंद्रीय समर्थन दिया जाएगा.

Also Read: Union Budget 2023: बजट में क्या सस्ता-क्या महंगा हुआ? जानें

सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते समय यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को बदलकर नए वाहन लाना अर्थव्यवस्था को हरित बनाने के लिहाज से काफी अहम है.

उन्होंने कहा कि इस मद में केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को बदलने के लिए समुचित कोष का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा राज्य सरकारों को भी पुराने वाहनों एवं एंबुलेंस को बदलने के लिए समर्थन दिया जाएगा.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि 15 साल से अधिक पुराने केंद्र एवं राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले और सार्वनजनिक क्षेत्र के नौ लाख से अधिक वाहन एक अप्रैल, 2023 से सड़कों पर चलने बंद हो जाएंगे. उनकी जगह नये वाहनों एवं बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस सिलसिले में एक अधिसूचना भी जारी कर दी है. इस तरह केंद्र एवं राज्य सरकारों के वाहनों के साथ परिवहन निगमों की बसों और सार्वजनिक इकाइयों के वाहन भी 15 साल पूरा होने पर अपंजीकृत कर दिये जाएंगे और वे कबाड़ बन जाएंगे.

हालांकि, यह नियम विशेष उद्देश्य वाले वाहनों मसलन, हथियारबंद एवं सैन्य वाहनों पर लागू नहीं होगा. इसके अलावा कानून एवं व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा में तैनात वाहन भी इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं.

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