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अनुब्रत को फिर नहीं मिली बेल, 19 जनवरी तक रहेंगे जेल हिरासत में

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पश्चिम बंगाल में आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में गौ तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल और उनके अंगरक्षक सहगल हुसैन को फिर से 14 दिन की जेल हिरासत में रखने का आदेश दिया. इसके अलावा सीबीआई के अधिकारी जेल में जाकर अनुब्रत मंडल से पूछताछ कर सकते हैं. आसनसोल की विशेष अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई को अनुमति दे दी. अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने आदेश दिया कि सीबीआई अधिकारी जेल में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच तृणमूल के बीरभूम जिलाध्यक्ष से पूछताछ कर सकते हैं.

Also Read: Bihar Crime: पटना हाई कोर्ट के गेट के सामने से दिनदहाड़े वकील का अपहरण, जानें क्या है पूरा मामला
48 और लोगों से सीबीआई कर सकती है पूछ-ताछ

पशु तस्करी मामले में सीबीआई और भी 48 लोगों से पूछताछ कर सकती है. वहीं, सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्जशीट दिए जाने के बाद 48 और लोगों से पूछताछ की गई है. सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें गवाह के तौर पर भी नामजद किया गया है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी.

Also Read: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी ने पार्टियों पर किया कटाक्ष कहा : राम और बाम दोनों एक है
अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज

कलकत्ता हाइकोर्ट ने बुधवार को मवेशी तस्करी मामले के आरोपी और तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश जयमाल्य बागची और न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि मामले की अभी भी जांच चल रही है, इसलिए मौजूदा स्थिति में याचिकाकर्ता की जमानत याचिका मंजूर करना संभव नहीं है. सीबीआई का यह भी कहना था कि अनुब्रत मंडल प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्हें जमानत दिये जाने से जांच में बाधा हो सकती है. जांच एजेंसी की इस दलील को मंजूर करते हुए 145 दिनों से जेल में बंद अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया. अनुब्रत को गत वर्ष 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था.

Also Read: West Bengal Breaking News : अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

पश्चिम बंगाल में आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में गौ तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल और उनके अंगरक्षक सहगल हुसैन को फिर से 14 दिन की जेल हिरासत में रखने का आदेश दिया. इसके अलावा सीबीआई के अधिकारी जेल में जाकर अनुब्रत मंडल से पूछताछ कर सकते हैं. आसनसोल की विशेष अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई को अनुमति दे दी. अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने आदेश दिया कि सीबीआई अधिकारी जेल में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच तृणमूल के बीरभूम जिलाध्यक्ष से पूछताछ कर सकते हैं.

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48 और लोगों से सीबीआई कर सकती है पूछ-ताछ

पशु तस्करी मामले में सीबीआई और भी 48 लोगों से पूछताछ कर सकती है. वहीं, सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्जशीट दिए जाने के बाद 48 और लोगों से पूछताछ की गई है. सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें गवाह के तौर पर भी नामजद किया गया है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी.

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अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज

कलकत्ता हाइकोर्ट ने बुधवार को मवेशी तस्करी मामले के आरोपी और तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश जयमाल्य बागची और न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि मामले की अभी भी जांच चल रही है, इसलिए मौजूदा स्थिति में याचिकाकर्ता की जमानत याचिका मंजूर करना संभव नहीं है. सीबीआई का यह भी कहना था कि अनुब्रत मंडल प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्हें जमानत दिये जाने से जांच में बाधा हो सकती है. जांच एजेंसी की इस दलील को मंजूर करते हुए 145 दिनों से जेल में बंद अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया. अनुब्रत को गत वर्ष 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था.

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