नयी दिल्लीः भू अधिग्रहण कानून में संशोधन करने वाले अध्यादेश के भविष्य को लेकर जारी संदेह के बीच आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसमें कुछ संशोधनों को मंजूरी प्रदान कर दी है. सूत्र के हवाले से मिली खबर के मुताबिक मंत्रिमंडल ने भू अधिग्रहण कानून में संशोधन करने वाले अध्यादेश में कुछ संशोधनों को मंजूरी दे दी है.
उल्लेखनीय है कि सरकार ने उद्योगों व अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण नियमों में ढील देने के लिए पिछले साल दिसंबर में अध्यादेश पेश किया था. नियमों के तहत इस अध्यादेश को आगामी संसद सत्र की शुरुआत से छह सप्ताह में कानून में बदला जाना था.
संसद का बजट सत्र 23 फरवरी को शुरु हुआ था और उसके अुनसार भूमि अधिग्रहण विधेयक को पांच अप्रैल से पहले कानून में बदला जाना है. इसके बाद वह निरस्त हो जाएगा.
संसद के सत्र के दौरान कोई अध्यादेश फिर से जारी नहीं किया जा सकता. संसद के बजट सत्र का इस समय अवकाश चल रहा है.