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कैडबरी के खिलाफ 570 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क का नोटिस

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नयी दिल्ली : हिमाचल प्रदेश में एक छलावा उत्पादन इकाई के नाम पर शुल्क में छूट लेने के कथित मामले में खाद्य उत्पादन विनिर्माता कैडबरी इंडिया के खिलाफ अर्थ दंड सहित 570 करोड़ रुपये से अधिक के शुल्क की मांग का नोटिस जारी किया गया है. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय (डीजीसीईआई) ने हिमाचल प्रदेश […]

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नयी दिल्ली : हिमाचल प्रदेश में एक छलावा उत्पादन इकाई के नाम पर शुल्क में छूट लेने के कथित मामले में खाद्य उत्पादन विनिर्माता कैडबरी इंडिया के खिलाफ अर्थ दंड सहित 570 करोड़ रुपये से अधिक के शुल्क की मांग का नोटिस जारी किया गया है.
केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय (डीजीसीईआई) ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी में कंपनी की नयी इकाई के लिए स्थान आधारित शुल्क छूट योजना का कथित तौर पर दुरुपयोग करने के लिए कंपनी के खिलाफ 2011 में जांच शुरु की थी. कहा जा रहा है कि कंपनी ने इस इकाई के अस्तित्व में आने से पहले ही शुल्क छूट लेनी शुरु कर दी थी.
जांच पूरी करने के बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उससे शुल्क चोरी के लिए 250 करोड़ रुपये की मांग की. कंपनी द्वारा इसका विरोध किया गया. इसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क के चंडीगढ कार्यालय ने पिछले महीने कैडबरी इंडिया लिमिटेड (अब मोंडोलेज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड) को आकलन सह मांग नोटिस जारी किया और डीजीसीईआई द्वारा की गई मांग को उचित ठहराया है.
मांग आदेश के मुताबिक, कार्यालय ने कथित उत्पाद शुल्क चोरी के लिए 574 करोड़ रुपये की मांग की है जिसमें 28 जुलाई, 2010 से 31 जनवरी, 2013 की अवधि के लिए 231.47 करोड़ रुपये, एक फरवरी, 2013 से 31 दिसंबर, 2013 की अवधि के लिए 111.36 करोड़ रुपये और 231.47 करोड़ रुपये जुर्माना शामिल है.
आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन के लिए कैडबरी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आनंद कृपालु के खिलाफ एक करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही कुछ मौजूदा व पूर्व कर्मचारियों पर कई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मोंडोलेज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने जवाब में कहा कि वह आदेश की समीक्षा कर रही है और इस आदेश को चुनौती देते हुए इसके खिलाफ अपील करेगी.
कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, एक कंपनी के तौर पर हम एक अनुपालन योग्य एवं नैतिक कारपोरेट संस्कृति को बढावा देते हैं जिसमें उस देश के सभी कानूनों व नियमनों का पालन शामिल है जहां हम परिचालन करते हैं. … हमारा दृढ विश्वास है कि हमने उत्पाद शुल्क छूट का सही दावा किया है. प्रवक्ता ने कहा, यह मुद्दा हमारे बद्दी संयंत्र की द्वितीय इकाई के संबंध में उत्पाद शुल्क छूट से जुडा है.. यह संयंत्र 2009 से ही उत्पादों का विनिर्माण कर रहा है.
केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में नयी औद्योगिक इकाइयों के लिए क्षेत्र आधारित छूट के तहत दस वर्ष की अवधि के लिए विशेष उत्पादों पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट है. हालांकि, इस तरह की छूट का लाभ उठाने के लिए विनिर्माण इकाई का मार्च, 2010 से पहले स्थापित होना जरुरी है. हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग के एक प्रमाण पत्र के मुताबिक, अमुक इकाई की स्थापना 31 मार्च, 2010 के बाद की गई थी.

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