नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ओला व उबर जैसी एप्प आधारित टैक्सी सेवाओं के बारे में शीघ्र ही राज्य सरकारों को एक परामर्श जारी करेगी क्योंकि ऐसी सेवाओं पर प्रतिबंध उनके अधिकार क्षेत्र में ही आता है. सडक परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा, ‘हम इस परामर्श पर काम कर रहे हैं. इसे अगले तीन सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा जिसे राज्यों को भेजा जाएगा.’ इस समय मोटर वाहन कानून की धारा 93 के तहत सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए लाइसेंस देने हेतु नियम शर्त तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को है.
अधिकारी ने कहा कि मोबाइल एप्प आधारित टैक्सी (मंगवाने की) सेवाओं के बारे में राज्यों को परामर्श जारी किया जाएगा. यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र इस तरह की सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है, अधिकारी ने कहा, ‘प्रतिबंध लगाने या नहीं लगाने का अधिकार राज्यों के पास है.’
उल्लेखनीय है कि उबर के एक चालक पर बलात्कार का आरोप लगने के बाद दिल्ली सरकार ने सभी अपंजीकृत वेब आधारित टैक्सी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था. इन कंपनियों ने रेडियो टैक्सी नियमों के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करते हुए अपनी सेवाएं जारी रखी हैं. उल्लेखनीय है कि सरकार नये सडक परिवहन व सुरक्षा विधेयक को अंतिम रूप दे रही है.
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