भोपाल/जबलपुर : मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने राज्य के बहुचर्चित व्यापम घोटाले मामले में राज्यपाल रामनरेश यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. रामनरेश यादव व्यापम घोटाले के आरोपी हैं. राज्यपाल यादव ने इस मामले में अदालत का रुख किया था.
रामनरेशन यादव पर हाल ही में इस मामले की जांच कर रही एसटीएफ यानी विशेष कार्य बल ने प्राथमिकी दर्ज की है. मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा लिये गये फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति परीक्षा में हुई गडबडी में यादव और उनके पुत्री आरोपी बनाये गये हैं. उनके पुत्र की हाल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत भी हो गयी थी. एसटीएफ ने इस मामले में 100 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें 88 उम्मीदवार, 11 बिचौलिये शामिल हैं.
रामनरेश यादव पर इस मामले में आरोप है कि उन्होंने उत्तरप्रदेश के दो युवकों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा पत्र लिखा था. यादव की दलील है कि उनके खिलाफ प्राथमिकी अपुष्ट तथ्यों के आधार पर लिखी गयी है.
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