मैगी नूडल में लेड पाये जाने के बाद इसकी बिक्री पर खासा असर पड़ा है. कंपनी ने विवादों को देखते हुए एक बयान जारी किया है जिसमें ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि हम जानते हैं मैगी में लेड मिलने की खबर के बाद ग्राहक चिंतित है. हमने उत्तर प्रदेश की सरकार को इस संबंध में पूरा सहयोग किया है और इसके परीक्षण के बाद परिणामों का इंतजार कर रहे हैं.
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मैगी मामले में अमिताभ, माधुरी, प्रीटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, मैगी ने कहा- जांच में कर रहे हैं पूरी मदद
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मैगी नूडल में लेड पाये जाने के बाद इसकी बिक्री पर खासा असर पड़ा है. कंपनी ने विवादों को देखते हुए एक बयान जारी किया है जिसमें ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि हम जानते हैं मैगी में लेड मिलने की खबर के बाद ग्राहक चिंतित है. हमने उत्तर प्रदेश की […]

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हमने मैगी के कई सैंपल को अलग- अलग जगह टेस्ट करवाया है इसके लगभग 12.5 करोड़ पैकेट की अलग- अलग जांच करवायी है.
हमने अपनी ओर से स्थानीय स्तर पर और बाहरी जगहों पर भी टेस्ट करवाया है लेकिन इसमें फूड रेगुलेटिरी के तय मानक तक ही लेड की मात्रा है. हम लेड की मात्रा को लेकर लगातार जांच कर रहे हैं और इसकी जानकारी भी अधिकारियों से साझा कर रहे हैं. सेहत का ध्यान रखना और प्रोडक्ट की गुणवत्ता सही रखना हमारी कंपनी का उद्देश्य है. कंपनी ने यह बयान कल जारी किया है.
उधर मुजफ्फरपुर की एक जिला अदालत ने यहां की पुलिस को नेस्ले के दो अधिकारियों और मैगी के विज्ञापन में नजर आ चुके फिल्म सितारे – अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीटी जिंटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जरुरत पडने पर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामचंद्र प्रसाद ने काजी मोहम्मदपुर पुलिस थाना को पांचों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और शिकायत की जांच का निर्देश दिया. अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि मामले में जांच के दौरान यदि जरुरत पडी तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है.
अदालत ने वकील सुधीर कुमार ओझा की ओर से दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान कल यह निर्देश दिया.याचिका में नेस्ले के प्रबंध निदेशक मोहन गुप्ता, उसके संयुक्त निदेशक सबब आलम और अलग-अलग समय पर मैगी के विज्ञापन में नजर आ चुके तीनों फिल्मी सितारे – अमिताभ, माधुरी और प्रीटी का नाम शामिल है.
शिकायत में दावा किया गया है कि उन्होंने 30 मई को मुजफ्फरपुर के लेनिन चौक की एक दुकान से मैगी खरीदी थी, जिसे खाने के बाद वह बीमार पड गए. इसी वजह से उन्होंने नूडल्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले और इस उत्पाद के ब्रैंड एंबेसडर रहे फिल्म सितारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. लेनिन चौक काजी मोहम्मदपुर पुलिस थाना के तहत आता है.
मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 270 (नुकसानदेह कृत्य जिससे प्राणघातक बीमारी के संक्रमण का खतरा हो), 273 (हानिकारक भोजन या पेय पदार्थ की बिक्री), 276 (अलग औषधि के तौर पर या तैयार औषधि की बिक्री) तथा 420 (धोखाधडी और बेईमानी) के तहत दर्ज किया गया है.
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