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कोयला घोटाला: सीवीसी की अर्जी पर 30 नवंबर को होगी सुनवाई

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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की उस अर्जी पर 30 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश की पीठ द्वारा सुनवाई किये जाने के बाद विचार किया जायेगा जिसमे यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या वह कोयला घोटाला मामले की गोपनीय रिपोर्ट सीबीआई के पूर्व अधिकारी एम एल शर्मा के साथ […]

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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की उस अर्जी पर 30 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश की पीठ द्वारा सुनवाई किये जाने के बाद विचार किया जायेगा जिसमे यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या वह कोयला घोटाला मामले की गोपनीय रिपोर्ट सीबीआई के पूर्व अधिकारी एम एल शर्मा के साथ साझा कर सकता है जो सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा की मुलाकातों के मामले की जांच कर रहे हैं.

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति ए के सीकरी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई 30 नवंबर के लिये स्थगित कर दी. प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष ही न्यायालय द्वारा नियुक्त एम एल शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति की अर्जी भी है जिसमे सिन्हा के सरकारी आवास के आगंतुक रजिस्टर की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है. यह पीठ 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले पर भी सुनवाई कर रही है.
2जी घोटाले की सुनवाई कर रही पीठ ने सिन्हा के निवास की आगंतुक पुस्तिका को सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया था और इसी वजह से कोयला घोटाले के मामलों की सुनवाई कर रही विशेष पीठ ने शर्मा का अनुरोध प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में भेज दिया था. न्यायमूर्ति लोकूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधान न्यायाधीश और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ के समक्ष 30 अक्तूबर, 2015 को यह मामला सूचीबद्ध था.
मामले की सुनवाई छह नवंबर के लिये स्थगित हो गयी थी परंतु यह उस दिन सूचीबद्ध नहीं हो सका क्योंकि पीठ उपलब्ध नहीं थी.पीठ ने कहा कि रजिस्टरी इस मामले को 20 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करे. इसके बाद मामले को 30 नवंबर को अपराह्न दो बजे इस न्यायालय में सूचीबद्ध किया जाये.

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