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‘आप” सरकार की अपील पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा

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नयी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल नीत आप सरकार की ओर से दायर की गई छह अपीलों पर आज उच्चतम न्यायालय ने केंद्र का जवाब मांगा है. इस अपीलों में आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उप राज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासनिक प्रमुख बताया गया गया है. […]

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नयी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल नीत आप सरकार की ओर से दायर की गई छह अपीलों पर आज उच्चतम न्यायालय ने केंद्र का जवाब मांगा है. इस अपीलों में आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उप राज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासनिक प्रमुख बताया गया गया है.

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न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के चार अगस्त के फैसले के संचालन पर रोक लगाने से इनकार किया और कहा कि वह मामले को 15 नवंबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे.

अपीलों पर जवाब देने के लिए पीठ ने केंद्र सरकार को छह हफ्ते का वक्त दिया है. पीठ ने उस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि उप राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के पुराने फैसलों को देखने के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का जो फैसला लिया है, उस पर रोक लगनी चाहिए.

तर्कों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह इन याचिकाओं को बडी पीठ के पास भेजने पर विचार कर सकती है. केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अनेक प्राथमिक आपत्तियां कीं और विभिन्न आधारों पर अपील रद्द करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि याचिका के पक्ष में हलफनामे पर सचिव नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हैं.

रोहतगी ने कहा, ‘‘इस याचिका को तो केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए.” उन्होंने कहा कि नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ पहले ही इस मामले पर गौर कर चुकी है दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बताया है.

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