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आधार नंबर को जरूरी सेवाओं से लिंक करने का समय 31 मार्च तक बढ़ेगा : सुप्रीम कोर्ट में सरकार

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नयी दिल्‍ली : केंद्र सरकार ने आधार को विभिन्‍न सार्वजनिक सेवाओं से लिंक कराये जाने की अवधि बढ़ाने की बात गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कही. कोर्ट के सवाल पर जवाब दायर करते हुए सरकार ने कहा कि हम सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और विभिन्न सेवाओं के लिए आधार को लिंक करने के वास्ते […]

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नयी दिल्‍ली : केंद्र सरकार ने आधार को विभिन्‍न सार्वजनिक सेवाओं से लिंक कराये जाने की अवधि बढ़ाने की बात गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कही. कोर्ट के सवाल पर जवाब दायर करते हुए सरकार ने कहा कि हम सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और विभिन्न सेवाओं के लिए आधार को लिंक करने के वास्ते समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ायेंगे. पहले यह समय 31 दिसंबर 2017 तक था. जबकि अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि आधार को मोबाइल सेवाओं से जोड़ने के लिए अंतिम तारीख न्यायिक आदेश के अनुपालन में अगले साल 6 फरवरी ही रहेगी.

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सुप्रीम कोर्ट विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोड़ने के केंद्र सरकार के कदम पर रोक की मांग करने वाली अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अगले सप्ताह संविधान पीठ गठित करेगा. आप‍को बता दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए फिलहाल 31 दिसंबर तक का समय था, लेकिन आज सरकार ने इसे बढ़ाने का घोषणा कर दी है. पूर्व में सरकार के मुताबिक पैन को आधार से लिंक करने की तारीख 3 से 6 महीने के लिए बढ़ने की उम्‍मीद थी.

सरकार ने आधार को पैन से लिंक कराने पर कहा था कि यह सुरक्षा की दृष्टिकोण से उठाया गया कदम है. सरकार की दलील यह भी थी कि आधार से पैन लिंक हो जाने के बाद कई फर्जी पैन कार्ड निरस्‍त किये जायेंगे, जिससे कालेधन पर भी लगाम लगेगी. इसी प्रकार सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्‍यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्‍य से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार नंबर लिंक कराना जरुरी बताया गया है. सरकार ने पहले ही स्‍पष्‍ट कर दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के हक में फैसला देता है, तो इसके बाद लिंक करने की आखिरी तारीख के बाद सरकार उन सभी पैन कार्ड को रद्द कर देगी, जो लिंक नहीं हुए हैं.

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