24.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 08:07 pm
24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

जज लोया से जुड़े मामलों की हाईकोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, वरिष्ठ महिला वकील को चीफ जस्टिस से क्यों मांगनी पड़ी माफी

Advertisement

नयी दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट में लंबित सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ की सुनवाई कर रहे विशेष सीबीआई जज बीएच लोया की वर्ष 2014 में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु की निष्पक्ष जांच के लिए दायर दो याचिकाएंसोमवारको अपने यहां स्थानांतरित कर लीं. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा,जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

नयी दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट में लंबित सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ की सुनवाई कर रहे विशेष सीबीआई जज बीएच लोया की वर्ष 2014 में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु की निष्पक्ष जांच के लिए दायर दो याचिकाएंसोमवारको अपने यहां स्थानांतरित कर लीं. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा,जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने संबंधित पक्षों से कहा कि लोया की मृत्यु से संबंधित वे सारे दस्तावेज, जो अभी तक दाखिल नहीं किये गये हैं, उनकी विवरणिका पेश की जाये. न्यायालय इन दस्तावेज का सुनवाई की अगली तारीख दो फरवरी को अवलोकन करेगा. पीठ ने दो याचिकाओं में उठाये गये मुद्दों को ‘गंभीर’ बताते हुए कहा, ‘हमें सारे दस्तावेज बहुत ही गंभीरता से देखने चाहिए.’

- Advertisement -

इसे भी पढ़ें : ऑक्सफैम ने दिखायी अमीर-गरीब की बढ़ती खाई की भयावह तस्वीर, WEF में क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी!

इस बीच, पीठ ने सभी हाईकोर्ट से कहा कि लोया की मृत्यु के संबंध में दायर किसी भी याचिका पर वे विचार नहीं करें. इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पीठ उस समय नाराज हो गयी, जब बंबई लाॅयर्स एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि सब कुछ उन्हें (शाह) को बचाने के लिए किया गया है.

इसी एसोसिएशन ने बंबई हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के कड़े प्रतिवाद पर विचार के दौरान ही पीठ ने इस पर कड़ी आपत्ति करते हुए कहा, ‘आज की स्थिति के अनुसार यह स्वाभाविक मृत्यु है. फिर आक्षेप मत लगाइये.’ सुनवाई के दौरान एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने संभावित भावी आदेश का निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि शीर्ष अदालत इस मामले में मीडिया पर अंकुश लगा सकता है. इस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी वयक्त की. कहा, ‘मेरे प्रति यह न्याय संगत नहीं है. आप ऐसा नहीं कर सकतीं.’ इसके साथ ही उन्होंने इंदिरा जयसिंह से कहा कि वह अपने शब्द वापस लें और इसके लिए माफी मांगें. इंदिरा जयसिंह ने अपना बयान वापस लेने के साथ ही क्षमा याचना कर ली.

इसे भी पढ़ें :आ गया वसंत, कहां गया हमारा एक महीने के प्रेम का उत्सव ‘मदनोत्सव’!

इससे पहले, जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और कहा कि इन्हें उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाये. ये याचिकाएं कांग्रेस के तहसीन पूनावाला और महाराष्ट्र के पत्रकार बीएस लोने ने दायर की हैं. इस आदेश के बाद ही दोनों याचिकाएं सोमवार को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई थीं.

क्या है जज लोया मामला

विशेष सीबीआईजज बीएच लोया की एक दिसंबर, 2014 को उस समय अचानक हृदयगति रुक जाने से मृत्यु हो गयी थी, जब वह अपने एक सहयोगीजज कीबेटी के विवाह में शामिल होने गये थे. शीर्ष अदालत के चार वरिष्ठतम जजों जस्टिस जे चेलामेश्वर,जस्टिस रंजन गोगोई,जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने 12 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन विषयों को उठाया था, उसमें लोया का मामला भी शामिल था.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें