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नेशनल हेराल्ड मामला : सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की अदालत में बयान दर्ज कराया

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नयी दिल्ली : नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी तथा अन्य के खिलाफ दायर अपनी याचिका में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी नेशनिवारको दिल्ली की एक अदालत में बयान दर्ज कराये. अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने स्वामी के बयान का कुछ हिस्सा दर्ज किया […]

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नयी दिल्ली : नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी तथा अन्य के खिलाफ दायर अपनी याचिका में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी नेशनिवारको दिल्ली की एक अदालत में बयान दर्ज कराये. अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने स्वामी के बयान का कुछ हिस्सा दर्ज किया और मामले में सुनवाई के लिए 25 अगस्त को अगली तारीख मुकर्रर की. उस दिन अदालत मामले में बचे हुए बयान दर्ज करेगी.

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भाजपा नेता ने एक निजी आपराधिक शिकायत में गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी और रकम के अपयोजन का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ‘यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ के जरिये महज 50 लाख रुपये की रकम देकर एसोसिएट जर्नल्स से कांग्रेस द्वारा वसूली जाने वाली 90.25 करोड़ की रकम का अधिकार हासिल कर लिया.

इस मामले में राहुल और सोनिया के साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, पार्टी महासचिव ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है. सभी आरोपियों ने आरोपों से इन्कार किया है.

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अदालत ने सभी आरोपी व्यक्तियों और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 26 जून, 2014 को सम्मन किया था. अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को सोनिया, राहुल, वोरा, फर्नांडीस और दुबे को जमानत दे दी थी. पित्रोदा को 20 फरवरी, 2016 को जमानत मिली थी.

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